समाज कल्याण विभाग, विभागीय अधिनियमों, नियमों एवं दिशा निर्देर्शो के अनुरूप दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, परित्यक्त महिलाओं, बौने व्यक्तियों एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हैं। समाज कल्याण विभाग का दायित्व है व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एवं समाज के ऐसे तबकों को लाभान्वित करना जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी भी कार
ण से परेशानी में हों। विभाग द्वारा ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्तजनों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, विधि अवरूद्ध एवं देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों को सहयोग प्रदान किया जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील है, जिनकी अपेक्षाओं की सम्प्राप्ति के लिए विभाग अपने सीमित संसाधनों के अनुरूप समाज के अन्तिम व्यक्ति तक अधोलिखित सेवाएं प्रदान कर रहा है।